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पुराना माल, नया धोखा? GST कटौती का फायदा न मिले तो दुकानदार को जेल! जानिए अपने हक

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क्या आपने हाल ही में शॉपिंग की और दुकानदार ने आपको पुराने GST रेट्स पर सामान थमा दिया, यह कहकर कि यह पुराना स्टॉक है? अगर हां, तो सावधान हो जाइए! केंद्र सरकार ने GST कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। 22 सितंबर से नए, कम किए गए GST रेट्स लागू हो चुके हैं, और यह लाभ हर खरीदार को मिलना चाहिए, चाहे सामान पुराने स्टॉक का हो या नया। अगर दुकानदार या कंपनियां ऐसा नहीं करतीं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जेल की सजा भी शामिल है। आइए, इस नए नियम और आपके अधिकारों को आसान भाषा में समझते हैं।

GST कटौती: क्या है नया नियम?

केंद्र सरकार ने हाल ही में कई सामानों पर GST रेट्स में कटौती की है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। इसका मकसद है कि आम ग्राहकों को सस्ते दामों पर सामान मिले और महंगाई पर लगाम लगे। लेकिन कुछ दुकानदार और कंपनियां पुराने स्टॉक का बहाना बनाकर पुराने रेट्स पर सामान बेच रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसा करना गैरकानूनी है। चाहे सामान पुराना हो या नया, उसकी कीमत नए GST रेट्स के हिसाब से ही तय होनी चाहिए।

पुराना स्टॉक, नया दाम: कैसे मिलेगा फायदा?

नए नियम के मुताबिक, अगर कोई दुकानदार पुराने स्टॉक का हवाला देकर ज्यादा कीमत वसूलता है, तो यह नियमों का उल्लंघन है। उदाहरण के लिए, अगर किसी प्रोडक्ट पर GST 18% से घटकर 12% हो गया है, तो उसकी कीमत में भी कमी दिखनी चाहिए। सरकार ने कंपनियों और दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें तुरंत अपडेट करें। अगर ऐसा नहीं होता, तो ग्राहक शिकायत कर सकते हैं, और दोषी दुकानदारों को जुर्माना या जेल की सजा तक हो सकती है।

ग्राहकों के अधिकार: आप क्या कर सकते हैं?

अगर आपको लगता है कि कोई दुकानदार आपको पुराने GST रेट्स पर सामान बेच रहा है, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

  • बिल चेक करें: खरीदारी के बाद बिल पर GST रेट और कीमत को ध्यान से देखें। अगर GST रेट पुराना है, तो तुरंत दुकानदार से सवाल करें।
  • शिकायत दर्ज करें: आप नजदीकी कंज्यूमर फोरम या GST हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है।
  • जागरूक रहें: नए GST रेट्स की जानकारी रखें। सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या न्यूज चैनल्स से अपडेट लेते रहें।
दुकानदारों के लिए चेतावनी

सरकार ने दुकानदारों और कंपनियों को सख्त हिदायत दी है कि वे ग्राहकों को धोखा न दें। अगर कोई दुकानदार पुराने रेट्स पर सामान बेचता पकड़ा गया, तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है। गंभीर मामलों में जेल की सजा भी हो सकती है। सरकार ने यह भी कहा है कि GST कटौती का फायदा सिर्फ ग्राहकों तक ही पहुंचना चाहिए, न कि दुकानदारों के मुनाफे में।

क्या करें अगर आपको ठगा गया?

अगर आपको लगता है कि दुकानदार ने आपको गलत GST रेट्स पर सामान बेचा, तो डरें नहीं। सबसे पहले बिल मांगें और उसमें GST रेट्स चेक करें। अगर कुछ गड़बड़ लगे, तो तुरंत दुकानदार से बात करें। अगर वह नहीं मानता, तो आप GST पोर्टल या कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सरकार ने ग्राहकों की मदद के लिए 24×7 हेल्पलाइन भी शुरू की है, जहां आप अपनी समस्या बता सकते हैं।

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