प्रयागराज, 03 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नगर पालिका परिषद पीलीभीत द्वारा पार्टी जिला कार्यालय खाली कराने के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। नगर पालिका परिषद, पीलीभीत द्वारा पार्टी को जिला कार्यालय परिसर से बेदखल करने के फैसले को याचिका में चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि याची ने पहले ही इसी विषय के संबंध में सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, इसलिए हाईकोर्ट में समानांतर कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जा सकती।
हाईकोर्ट ने कहा आप पहले ही उसी दस्तावेज के खिलाफ सिविल कोर्ट जा चुके हैं तो क्या आपको समानांतर कार्यवाही करने की अनुमति दी जा सकती है।
हाईकोर्ट के इस प्रश्न के जवाब में याचिकाकर्ता के वकील विनायक मित्तल ने तर्क दिया कि विपक्षी ने पहले ही आदेश पर कार्रवाई कर दी है और परिसर पर ताला लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो भी हो लेकिन याचिका आज जिस रूप में है, वह केवल निषेधाज्ञा के लिए है।
पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि यदि निचली अदालत में उसकी याचिका पर विचार नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए हाईकोर्ट में जा सकता है। हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि एक बार दीवानी कोर्ट का लाभ उठा लेने के बाद अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका विचारणीय नहीं होगी।
हाईकोर्ट ने इस प्रकार याचिकाकर्ता की दलीलों से असहमत होते हुए याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया तथा याचिका खारिज कर दी।
मालूम हो कि, पीलीभीत में समाजवादी पार्टी का अस्थाई जिला कार्यालय 2005 से नगर पालिका परिषद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय में चल रहा था। 12 नवम्बर 2020 को नगर पालिका परिषद ने इस कार्यालय के लिए किए गए आवंटन को निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद सपा ने कार्यालय को खाली नहीं किया। 18 जून 2025 को प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ कार्यालय को खाली कराकर ताला लगा दिया। इस कार्रवाई के खिलाफ सपा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें नगर पालिका परिषद की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
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