प्रयागराज, 23 मई . इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए ऋतु रानी और मनोज कुमार की सजा निलम्बित रखने का आदेश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज बजाज ने सजा के खिलाफ आपराधिक अपील पर दिया है. मनोज कुमार और ऋतु रानी को एनडीपीएस एक्ट के तहत शाहजहांपुर की अदालत ने चार साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. जिसे अपील में चुनौती दी गई है.
इनका कहना था कि बरामद प्रतिबंधित मादक पदार्थ गैर-वाणिज्यिक मात्रा में था और मनोज कुमार की पत्नी के पास मेडिकल स्टोर चलाने का वैध लाइसेंस है.
कोर्ट ने कहा अपील को अंतिम सुनवाई के लिए तैयार होने में अभी समय लगेगा, आरोपी चार महीने सजा काट चुका है और यदि सजा को निलम्बित नहीं किया गया तो अपील निष्फल हो सकती है. कोर्ट ने सजा को निलम्बित कर दिया और जमानत बंध पत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया.
—————
/ रामानंद पांडे
You may also like
डेडलाइन सोमवार : शिक्षामंत्री से नहीं हुई मुलाकात तो आंदोलन तेज करेंगे बर्खास्त शिक्षक
डब्ल्यूबीएसएससी की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में केवल एक सप्ताह बाकी, सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा का दबाव
कार ने मोटरसाइकिल सवार पति-पत्नी काे मारी टक्कर, चालक गंभीर
स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों पर टैरिफ के खिलाफ भारत की 'जवाबी कार्रवाई' से अमेरिका नाराज, विश्व व्यापार संगठन में दर्ज कराई शिकायत
Israel-Hamas: गाजा में भूखमरी से मर रहे लोग, राहत सामग्री वाले ट्रको को लूटा, हवाई हमलों में 71 लोगों की मौत