हरिद्वार, 19 अप्रैल . आश्वासन के अनुरूप हरिद्वार नगर निगम की मेयर श्रीमती किरण जैसल ने आज स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस व परिचय पत्र दिए जाने का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा उत्तराखंड शासन नगरीय फेरी नीति नियमावली के अनुसार नगर निगम प्रशासन द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को फेरी व्यवसाय प्रमाण पहचान पत्र, व लाइसेंस उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
मेयर किरण जैसल ने कहा हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में रेड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों की और से बहुत समय से मांग की जा रही थी कि उत्तराखंड के अन्य नगर निगमों के तर्ज पर धर्मानगरी हरिद्वार में भी नगर निगम में पंजीकृत सभी स्ट्रीट वेंडर्स को फेरी व्यवसाय प्रमाण परिचय पत्र लाइसेंस निर्गत कराए जाए. प्रथम चरण में चलती फिरती ठेली के लाइसेंस व वेंडिंग जोन के सभी लाभार्थियों को फेरी व्यवसाय प्रमाण परिचय पत्र लाइसेंस उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
इस अवसर पर लघु व्यापार ऐसो. के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा 25 मई 2016 को उत्तराखंड नगरी फेरी नीति नियमावली का शासन आदेश जारी किया गया था फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार रेड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को मेयर किरण जैसल द्वारा फेरी व्यवसाय प्रमाण परिचय पत्र लाइसेंस दिए जाना रेड़ी पटरी के लघु व्यापारियों के लिए हर्ष का विषय है. लाइसेंस व परिचय पत्र के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर सरकार की योजना का लाभ ले सकेंगे तथा कोई उनका शोषण भी नहीं कर सकेगा. लाइसेंस प्राप्त करने वालों में मोहनलाल, भोला यादव, लालचंद गुप्ता, विजय कुमार, चंद्रपाल कश्यप, ओम प्रकाश सिंह, सुबोध गुप्ता, कर्मेंद्र सिंह, राजेश कुमार ,राजू जैन, कुंदन सिंह, सौरभ कश्यप , वीना कटिहार, हरिकिशन, माया देवी ,धर्मपाल आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे.
/ डॉ.रजनीकांत शुक्ला
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