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फतेहपुर में सड़क पटरी पर नगर पालिका परिषद की दूकाने बनाने पर रोक

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–जिलाधिकारी व परिषद से कोर्ट ने मांगी जानकारी

Prayagraj, 03 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फतेहपुर में जी टी रोड की सड़क पटरी पर नगर पालिका परिषद द्वारा जिलाधिकारी की सहमति से दूकाने बनाने पर रोक लगा दी है और दोनों से जानकारी मांगी है. अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी.

कोर्ट ने कहा याचिका में दाखिल फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि डाक बंगले से जिलाधिकारी आवास होते हुए रेलवे स्टेशन तक सड़क पटरी पर दूकाने बनाई जा रही है.

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने सिविल लाइंस फतेहपुर के सामाजिक कार्यकर्ता अनुपम कुमार अवस्थी व पांच अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है.

इनका कहना है कि सरकार की इस योजना से आम नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी. फुटपाथ व नारी खत्म हो जायेगी. जलभराव का भी सामना करना पड़ेगा. यातायात की भी समस्या खड़ी होगी. सड़क पटरी पर निर्माण अवैध है. जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती.

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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