झाबुआ, 11 अप्रैल . कानून की जानकारी हर नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक है. कानून केवल अध्ययन की विषयवस्तु नहीं, बल्कि समाज में न्याय सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम है. महिलाओं के लिए बने विशेष कानूनों की जानकारी उन्हें आत्मनिर्भर एवं सुरक्षित जीवन जीने की राह प्रदान करती है. वस्तुत: कानून की जानकारी हर नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक है. उक्त विचार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरोज बाला मुजाल्दा ने व्यक्त किए. जस्टिस सरोज बाला वन स्टॉप सेंटर झाबुआ में महिलाओं के अधिकार विषय पर शुक्रवार को आयोजित विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन की अध्यक्षता करते हुए शिविर में अपना उद्बोधन दे रहीं थीं. शिविर का उद्देश्य आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना एवं विशेष रूप से महिलाओं के संरक्षण हेतु बने कानूनों की जानकारी प्रदान करना था.
जस्टिस सरोज बाला ने अपने संबोधन में घरेलू हिंसा एवं कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, संरक्षण अधिनियम आदि नियम बनाए गए हैं. उक्त नियमों के बारे में मुंजाल्दा ने विस्तार से प्रकाश डाला. इसके साथ ही श्रीमती मुजाल्दा ने कानून में प्रजनन का अधिकार विषय पर भी अपने विचार व्यक्त किए.
शिविर मे अपने उद्बोधन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमार डावर ने कहा कि दैनिक जीवन में हमारे समक्ष कई बार ऐसे मुद्दे आते है जहां कानूनी जानकारी न होने के कारण शोषण झेलना पड़ता है. हम सभी का दायित्व है कि हम अपने आसपास के लोगों को भी कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करें. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ का यह प्रयास कि ऐसे शिविरों के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक विधिक जानकारी पहुंचाई जाती रहे. इसके साथ ही डावर ने नालसा सहित अन्य विषयों पर भी विस्तार से जानकारी दी.
शिविर में मौजूद जिला विधिक सहायता अधिकारी जयदेव माणिक ने महिलाओं को मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, आगामी 10 मई-2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत, लोकोपयोगी लोक अदालत, पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता आदि की विस्तार से जानकारी दी. उक्त शिविर में वन स्टॉप सेंटर प्रशासक श्रीमती लीला परमार, वन स्टॉप के कर्मचारीगण एवं ग्रामीण महिलाऐं उपस्थित रहे.
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/ उमेश चंद्र शर्मा
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