कोलकाता, 04 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा समर्थित संगठन ‘खोला हवा’ को sunday को बारिश से हुई मौतों के विरोध में रैली निकालने की अनुमति दे दी है. अदालत का यह फैसला उस समय आया है जब राज्य सरकार दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन कर रही है.
कोलकाता पुलिस ने पहले इस रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि आयोजन दुर्गा पूजा कार्निवल के कार्यक्रम से टकरा रहा है. इसके खिलाफ संगठन ने अदालत का रुख किया.
अवकाशकालीन पीठ के न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधरी ने सुनवाई के दौरान पुलिस को निर्देश दिया कि वह ‘खोला हवा’ संगठन को रैली की अनुमति दे. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि रैली दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक ही निकाली जा सकेगी. रैली में अधिकतम तीन हजार लोग शामिल हो सकेंगे. संगठन ने पहले रैली शाम चार बजे से शुरू करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे अदालत ने संशोधित कर दिया.
न्यायमूर्ति चौधरी ने यह भी निर्देश दिया कि रैली के मार्ग में आवश्यक बदलाव किए जाएं ताकि विसर्जन जुलूसों और कार्निवल में भाग लेने वाले झांकियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.
संगठन के वकील ने अदालत में दलील दी कि दुर्गा पूजा कार्निवल जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम किसी नागरिक के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार में बाधा नहीं बन सकते. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछले वर्ष आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक की बलात्कार-हत्या के विरोध में डॉक्टरों के एक मंच को इसी प्रकार का प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी.
वहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस रैली से पुलिस व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है.
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह कहते हुए अनुमति दी कि नागरिकों को विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बाधा न पहुंचे.
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
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