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अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने वेनेजुएलावासियों के निर्वासन पर निचली अदालत के रोक के फैसले को पलटा

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वाशिंगटन, 08 अप्रैल . अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने वेनेजुएला के निर्वासन पर निचली अदालत के रोक के फैसले को पलट दिया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रंप प्रशासन युद्धकालीन शक्तियों के आधार पर वेनेजुएला के प्रवासियों को निर्वासित करना जारी रख सकता है. शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के फैसले पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी.

द गार्जियन इंटरनेशनल अखबार की खबर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कथित आपराधिक गिरोह के सदस्यों को वेनेजुएला निर्वासित करने के लिए 1798 के कानून (एलियन एनिमीज एक्ट-1798) का उपयोग करना जारी रख सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया. शीर्ष अदालत ने कहा कि इस कानून को चुनौती टेक्सास में दी जानी चाहिए थी, क्योंकि प्रवासियों को वहीं रखा गया था, न कि वाशिंगटन डीसी में.

शीर्ष अदालत के 5-4 के फैसले में, ट्रंप प्रशासन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि वह वाशिंगटन डीसी स्थित न्यायाधीश के आदेश पर प्रतिबंध लगाए. ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर शीर्ष अदालत के फैसले का जश्न मनाया. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ”सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में कानून के शासन को बरकरार रखा है. एक राष्ट्रपति को, चाहे वह कोई भी हो, हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने और हमारे परिवारों और हमारे देश की रक्षा करने में सक्षम होने की अनुमति देकर. अमेरिका में न्याय के लिए एक महान दिन.”

उल्लेखनीय है कि इस कानून का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी, इतालवी और जर्मन आप्रवासियों को नजरबंद करने के लिए किया गया था. ट्रंप प्रशासन के फैसले को अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने निचली अदालत में चुनौती दी गई थी. विदेशी शत्रु अधिनियम राष्ट्रपति को ऐसे व्यक्तियों को निर्वासित करने, हिरासत में लेने या उन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है जिनकी प्राथमिक निष्ठा किसी विदेशी शक्ति के प्रति है और जो युद्ध के समय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.

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/ मुकुंद

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