दुमका, 17 जुलाई (Udaipur Kiran) । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्रनाथ मिश्रा की अदालत ने हत्या के मामले में दो आरोपितों महादेव हेम्ब्रम और ढेना हेम्ब्रम को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 20 हजार जुर्माना लगाया है। दोनों आरोपित जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के ठेंगापहाड़ी गांव के रहने वाले है। मामले को लेकर न्यायालय में छह गवाहों की गवाही कराई गई।
घटना 24 अक्टूबर 2016 का है। मृतक देवान हेम्ब्रम की बेटी चुड़की हेम्ब्रम ने सूचक के रूप में पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराया था। इसमें उसने कहा था कि गोतिया में चाचा ढ़ेना हेम्ब्रम और चचेरा भाई महादेव हेम्ब्रम ने गांव में ओझागुनी करने वाले मास्टर हेम्ब्रम के घर ले गया। जहां भूत-प्रेत करने के संदेह पर लोहे के टांगी से महादेव हेम्ब्रम ने उसके पिता देवान हेम्ब्रम के सिर पर वार कर दिया। इससे उसके पिता को गंभीर चोट आयी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
सूचक ने बताया कि आरोपित महादेव हेम्ब्रम का एक माह पूर्व आठ वर्षीय बेटा का जोंडिस से मौत हो गई थी। लेकिन महादेव हेम्ब्रम को संदेह था कि उसके पिता देवान हेम्ब्रम भूत-प्रेत कर दिया है। इसी संदेह में लोहे की टांगी से वार कर उसके पिता की हत्या कर दी।
—————
(Udaipur Kiran) / नीरज कुमार
You may also like
ब्रिटेन में नौकरी-पढ़ाई का 'गोल्डन चांस', फ्री में कटा सकते हैं टिकट, जानें क्या हैं शर्तें
आज का कर्क राशिफल, 18 जुलाई 2025 : आपको आज कमाई के काफी अवसर मिलेंगे
Aaj Ka Ank Jyotish 18 July 2025 : मूलांक 5 वालों को कार्यक्षेत्र में नए अवसर होंगे प्राप्त, जन्मतिथि से जानें आज का भविष्यफल
1720902338000 रुपये नेटवर्थ, विराट + सचिन + धोनी, न मेसी, न रोनाल्डो... ये सुपर स्टार सभी दिग्गजों पर अकेले भारी
PPF खाता: करोड़ों की संपत्ति बनाने का बेहतरीन तरीका