नई दिल्ली, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने अहलमद से दस्तावेजों से जुड़ी रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 17 जुलाई को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ हरियाणा के शिकोहपुर भूमि से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें वाड्रा और 10 अन्य लोगों के नाम हैं। उनकी कंपनी, मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी शामिल है। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी की 37.64 करोड़ की 43 संपत्तियों को मनी लांड्रिंग के मामले में जब्त किया है।
इस मामले की शुरुआत 2008 में हुई थी। गुरुग्राम के शिकोहपुर में जमीन का सौदा हुआ था। स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने साढ़े तीन एकड़ जमीन मात्र 7.50 करोड़ रुपये में खरीदी थी। वाड्रा इस कंपनी में डायरेक्टर थे। यह जमीन ओंकारेश्वर प्रोपर्टीज से खरीदी गई थी। इस जमीन का मालिकाना हक सिर्फ 24 घंटे में ही वाड्रा की कंपनी के नाम पर हो गया।
स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2012 में वही जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दी। इससे कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। इस मामले में 2018 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
—————
(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
You may also like
दो मुस्लिम युवतियों ने अपनाया सनातन धर्म! हिंदू युवकों से रचाई शादी, बदले नाम
इन 3 फिल्मों से बना अल्लू अर्जुन का करियर नहीं तो आज होती भिखारियों से भी बुरी हालत˚
ड्रिश्यम 3: मोहनलाल की वापसी और फिल्म की शूटिंग की तैयारी
INDIA गठबंधन में फूट? संजय सिंह ने कांग्रेस को लेकर कह दी बड़ी बात!
नीतीश कैबिनेट में 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति