New Delhi, 07 नवंबर (Udaipur Kiran) . उच्चतम न्यायालय
ने मार्च 2022 में धौलपुर में दलित इंजीनियर के साथ मारपीट के मामले में Rajasthan के पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा को झटका दिया है. उच्चतम न्यायालय
ने इस मामले में Rajasthan उच्च न्यायालय
के आदेश को चुनौती देने वाली मलिंगा की याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने धौलपुर से जयपुर जिला अदालत में ट्रांसफर करने के Rajasthan उच्च न्यायालय
के आदेश को सही करार दिया. अब ये मामला जयपुर की जिला अदालत में चलेगा.
उच्चतम न्यायालय
ने कहा कि मामले में पर्याप्त सबूत हैं और ट्रायल कोर्ट में समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित होनी चाहिए. उच्चतम न्यायालय
ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को गवाहों की सुरक्षा और सुनवाई प्रक्रिया की निगरानी का निर्देश दिया.
दरअसल, मार्च 2022 में धौलपुर के बाड़ी में दलित इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ मारपीट की गई. आरोप है कि पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा ने अपने साथियों के साथ इंजीनियर के दफ्तर में घुसकर कुर्सी से हमला कर दिया और उसके साथ बुरी तरह मारपीट की. गिरिराज मलिंगा पर आरोप है कि उन्होंने इंजीनियर को जातिसूचक गालियां भी दी. इस घटना के बाद मलिंगा के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई.
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
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