Next Story
Newszop

गोंडा हत्याकांड, पिता-पुत्र, दो भाइयों समेत पांच को उम्रकै

Send Push

उत्तर प्रदेश के गोंडा की एक अदालत ने 2018 के हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में पिता-पुत्र और दो भाई-बहन समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत ने शुक्रवार (11 अप्रैल, 2025) को दोषियों पर जुर्माना भी लगाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मनमोहन मिश्रा के अनुसार, 14 नवंबर, 2018 को अहियाचेत गांव निवासी रामदयाल नाम के व्यक्ति ने कौधिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

Loving Newspoint? Download the app now