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आम की रखवाली कर रही भाभी को देवरों ने पीटा, कलेक्ट्रेट के बाबुओं को हटाने की मांग

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धनबाद नगर निगम में विदहोल्डिंग टैक्स वसूली का काम संभालने वाली कंपनी श्री पब्लिकेशन के खिलाफ मजदूरों ने श्रम विभाग में शिकायत की है और आरोप लगाया है कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी और पीएफ सुविधा से वंचित रखा गया है। इस पर सुनवाई गुरुवार को श्रम कार्यालय, बार्टांडा में निर्धारित की गई थी। लेकिन श्री पब्लिकेशंस का कोई प्रतिनिधि अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। जिससे कर्मचारियों में आक्रोश है। उनका आरोप है कि पिछले तीन वर्षों से उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। यहां तक कि पीएफ जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी के परियोजना प्रमुख मनोज रवानी उन पर बार-बार शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे थे और कहा कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा तथा उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाएगा। इस व्यवहार की शिकायत नगर निगम से भी की गई है। इस मामले में सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

श्री पब्लिकेशंस ने बिना नोटिस दिए कर्मचारी को नौकरी से निकाला, श्रम विभाग ने जारी किया नोटिस:
सहायक श्रमायुक्त ने नगर निगम के पूर्व कर्मचारी विजय कुमार गोस्वामी की शिकायत पर धनबाद स्थित आउटसोर्सिंग कंपनी श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड, रांची को नोटिस जारी किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक का पारिश्रमिक नहीं दिया। उन्हें 30 अक्टूबर 2023 को बिना किसी पूर्व सूचना के ड्यूटी से हटा दिया गया। सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि छंटनी से पहले कर्मचारी को एक माह का लिखित नोटिस देना अनिवार्य है, जो कंपनी ने पूरा नहीं किया है। इसके अलावा, बकाया मजदूरी का भुगतान न करना श्रम अधिकारों का उल्लंघन है। विभाग ने कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है। यदि कंपनी इस निर्देश का अनुपालन नहीं करती है तो सक्षम न्यायालय में मामला दायर करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

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