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'1499 के सामान के 52,500' ऑनलाइन शॉपिंग कम्पनी की एक गलती पर उपभोक्ता कोर्ट ने कस्टमर को दिलवाया 45,000 का जुर्माना

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राजस्थान न्यूज डेस्क् !!! राजस्थान के झुंझनूं जिले की चिड़ावा तहसील में एक उपभोक्ता विवाद ने एक लोकप्रिय ऑनलाइन कंपनी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उपभोक्ता अदालत ने कंपनी पर 52,500 रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला तब शुरू हुआ जब संदीप जांगिड़ ने 19 अगस्त 2023 को वॉटर प्यूरिफायर का ऑर्डर दिया और 1,499 रुपये एडवांस में दिए।

कंपनी ने कहा, ऑर्डर खो गया है, पैसे वापस ले लो

जब 26 अगस्त तक ऑर्डर नहीं आया तो संदीप ने कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क किया। कंपनी ने उन्हें बताया कि उनका ऑर्डर "खो गया" है और वे रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन संदीप ने कंपनी से जिद करते हुए पैसे निकालने से इनकार कर दिया कि उसे पैसे नहीं बल्कि सामान चाहिए। इस पर कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि उनके पास बहुत सारे ऑर्डर हैं और कभी-कभी कुछ ऑर्डर खो जाते हैं, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं होती।

ग्राहक ने पैसे निकालने की बजाय उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया

इस जवाब से असंतुष्ट होकर संदीप ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को समझते हुए आयोग ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की. सुनवाई के दौरान आयोग ने कंपनी को 52,500 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया, जिसमें 45,000 रुपये मानसिक पीड़ा और 7,500 रुपये कानूनी फीस शामिल है।

आयोग ने ऑनलाइन कंपनी पर लगाया जुर्माना, दिए निर्देश

आयोग ने अपने फैसले में कहा कि ऑनलाइन कंपनी ने 'डार्क पैटर्न' जैसे गलत तरीकों का इस्तेमाल किया, जो डिजिटल इंडिया की भावना के खिलाफ है। कंपनी ने अदालत में अपना बचाव करते हुए कहा कि वे केवल एक मध्यस्थ हैं और सामान बेचने वाली कंपनी अलग है, इसलिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हालाँकि, आयोग ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कंपनी की अनियमितताओं को गंभीरता से लिया। इस फैसले ने उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

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