नई दिल्ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार वालों की मुश्किल अब और बढ़ने वाली है। IRCTC से जुड़े होटल घोटाले में 13 अक्टूबर को आरोप तय करने को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगी। अदालत ने 13 अक्टूबर के दिन लालू यादव उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव को व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने को कहा है। यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेलमंत्री रहने के दौरान साल 2004 से 2009 के बीच का है। इसमें लालू यादव पर आरोप है कि IRCTC के दो होटलों के रखरखाव का कांट्रेक्ट एक फर्म को देने में अनियमितता बरती गई थी।
आईआरसीटीसी के बीएनआर होटल रांची और पुरी के टेंडर में हुए भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने इस मामले में दाखिल अपनी चार्जशीट में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया है। आईआरसीटीसी के उपरोक्त दोनों होटलों का रखरखाव का ठेका विजय कोचर और विनय कोचर नाम के दो उद्योपतियों की निजी फर्म सुजाता होटल को दिया गया था। सीबीआई के मुताबिक इस सौदे के बदले में लालू प्रसाद यादव को तीन एकड़ की बेशकीमती बेनामी जमीन दी गई थी। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने इस मामले में 7 जुलाई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
वहीं राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप सीबीआई ने लगाए हैं। हालांकि इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के वकील ने दलील देते हुए कोर्ट में कहा था कि सीबीआई के पास इस केस में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। आपको बता दें कि लालू यादव और उनके परिजनों के खिलाफ लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में भी केस चल रहा है। इस केस में भी सीबीआई पूरक आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इस केस में लालू यादव की दो बेटियां भी आरोपी हैं।
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