Next Story
Newszop

India Pakistan War: संघर्ष के दौरान सरकार ने Amazon-Flipkart समेत 13 बड़ी कंपनियों को इन गैजेट्स की बिक्री पर रोक लगाने का दिया आदेश

Send Push

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव नाटकीय रूप से बढ़ गया है। इस हमले के बाद अब दोनों देशों में हमले और जवाबी हमले जारी हैं। लगातार हो रहे इन हमलों के कारण दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इसके अलावा, नागरिकों में एक निश्चित स्तर का भय भी पैदा हो गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सोशल मीडिया यूजर्स और टेलीकॉम कंपनियों के लिए कुछ नियम जारी किए थे। उसके बाद अब सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ नियम जारी किए हैं।

 

सरकार ने यह आदेश दिया।

9 मई को सरकारी एजेंसी CCPA ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट समेत 13 ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ नियम जारी किए थे। वर्तमान परिस्थिति में ये नियम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने इन कंपनियों से अवैध वॉकी-टॉकी बेचना बंद करने को कहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 13 प्रमुख ऑनलाइन मार्केटप्लेस को अपनी वेबसाइटों पर अवैध रूप से वॉकी-टॉकी बेचने से रोकने के लिए नोटिस भेजा है।

इन कंपनियों को भेजा गया नोटिस

जिन कंपनियों को सरकार ने नोटिस भेजा है उनमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ओएलएक्स, ट्रेडइंडिया, फेसबुक, इंडियामार्ट, वरदानमार्ट, जियोमार्ट, कृष्णामार्ट, चिमिया, टॉक प्रो वॉकी टॉकी और मास्कमैन टॉयज शामिल हैं। सरकार ने इन कंपनियों को अवैध रूप से वॉकी-टॉकी बेचना बंद करने के लिए नोटिस भेजा है।

यह कार्रवाई उन वॉकी-टॉकी की बिक्री पर केंद्रित है जिनमें सही आवृत्ति की जानकारी नहीं है, लाइसेंस प्राप्त नहीं हैं, या जिनके पास अपेक्षित सरकारी अनुमोदन (उपकरण प्रकार अनुमोदन – ईटीए) नहीं है। यह सब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उल्लंघन है। सरकार ने इन नियमों और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नोटिस भेजा है।

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि अवैध वायरलेस उपकरणों की बिक्री न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह उल्लंघन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम सहित कई कानूनों का उल्लंघन है। जिससे कंपनियों को सजा हो सकती है। इसके अलावा, नागरिकों का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है।

 

मंत्री प्रल्हाद जोशी ने यह भी कहा है कि सीसीपीए जल्द ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18(2)(एल) के तहत औपचारिक नियम जारी करेगा। इसका उद्देश्य ऑनलाइन मार्केटप्लेस में अनुपालन और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि विक्रेताओं को उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और अवैध व्यापार को रोकने के लिए सभी लागू नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

Loving Newspoint? Download the app now