मुंबई : मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। मुंबई की अदालत ने 29 साल के एक आदमी को दो साल की जेल की सजा सुनाई है। इस आदमी का नाम कामरान खान है और वह चुनाभट्टी में रहता है। कामरान खान ने 2023 में पुलिस को फोन करके धमकी दी थी। उसने कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मार देगा। उसने यह भी कहा था कि वह जेजे हॉस्पिटल को बम से उड़ा देगा। उसने यह सब बातें दाऊद इब्राहिम के गैंग का सदस्य बनकर कहीं थीं। कामरान पर क्या आरोपकोर्ट ने कामरान खान के इस हरकत को गंभीरता से लिया। जज हेमंत यू जोशी ने कहा कि कामरान खान ने जो किया, उससे सरकार और बड़े नेताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। उन्होंने कहा कि कामरान खान पर दया दिखाना सही नहीं होगा। जज ने यह भी कहा कि कामरान खान की वजह से पूरी पुलिस फोर्स अलर्ट पर थी। कोर्ट ने यह भी बताया कि कामरान खान पहले भी ऐसे अपराध कर चुका है।कामरान खान के वकील ने कहा कि वह मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि वकील के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। कामरान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वह तब से जेल में ही है। अब कोर्ट ने कहा है कि उसकी जेल की सजा शुरू हो गई है। 20 नवंबर 2023 को आई थी कॉलसरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि 20 नवंबर 2023 को मुंबई पुलिस कमिश्नर के कंट्रोल रूम में एक फोन आया था। फोन करने वाले ने कहा कि दाऊद इब्राहिम के गैंग के एक आदमी ने उसे 5 करोड़ रुपये दिए हैं ताकि वह मोदी और आदित्यनाथ को मार सके। उसने यह भी कहा कि वह जेजे हॉस्पिटल को बम से उड़ा देगा क्योंकि पुलिस उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रही है। इब्राहिम कालिया का किया जिक्रजब पुलिस वाली ने उससे बात करने की कोशिश की, तो उसने उसे भी धमकी दी। उसने कहा कि अगर कोई घटना होती है तो वह खुद जिम्मेदार होगी। उसने बातचीत में इब्राहिम कालिया नाम के एक आदमी का भी जिक्र किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दाऊद गैंग का सदस्य है। जब पुलिस वाली ने कहा कि वह फोन अपने सीनियर को दे देगी, तो उसने फोन काट दिया। इसके बाद पुलिस वाली ने अपने सीनियर अफसरों को इस बारे में बताया। कॉल डीटेल निकाली गईंबाद में, जब वह आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गई, तो उसे पता चला कि फोन करने वाला कामरान खान है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने उसकी आवाज पहचान ली। उसे यह भी पता चला कि उसने पहले भी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने कामरान खान का मोबाइल फोन जब्त कर लिया और उसे जांच के लिए भेज दिया। इसके बाद, उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) निकाले गए और पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।कोर्ट में, सरकारी वकील ने शिकायत करने वाली पुलिस वाली, जांच में शामिल दूसरे पुलिस वाले, फोन की बरामदगी के समय मौजूद एक गवाह और टेलीकॉम कंपनी के एक अफसर को पेश किया। टेलीकॉम कंपनी के अफसर ने बताया कि वह फोन नंबर कामरान खान के नाम पर ही रजिस्टर है और उसी दिन पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल किया गया था।वकील के तर्क को कोर्ट ने किया खारिजकामरान खान के वकील ने कहा कि उसे मानसिक बीमारी है। इस पर जज ने कहा, "सिर्फ उसके बयानों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह मानसिक रूप से बीमार है। आरोपी को कई बार गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया। पूरी सुनवाई के दौरान, आरोपी का व्यवहार किसी भी तरह से असामान्य नहीं लगा। इसलिए, यह दलील कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है, स्वीकार नहीं की जा सकती।" कामरान खान पर किन धाराओं में केस?कोर्ट ने कामरान खान को IPC की धारा 505(2) और 506(2) के तहत दोषी पाया। धारा 505(2) उन बयानों से जुड़ी है जो लोगों के बीच दुश्मनी, नफरत या गलत भावनाएं पैदा करते हैं। धारा 506(2) आपराधिक धमकी से जुड़ी है, जिसमें जान से मारने, गंभीर चोट पहुंचाने या आग से संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी शामिल है। कोर्ट ने उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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