प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी पर आरोप पत्र दाखिल होने तक रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने दिया है।
आरोप है कि सितंबर 2023 में संभल के रॉयल पैलेस में आयोजित एक सेमिनार में जावेद हवीच और अनोश हबीब ने लोगों को 50 से 70 प्रतिशत तक मुनाफा कमाने का लालच देकर एक कंपनी में निवेश करवाया था।
दो साल बीतने के बाद भी निवेशकों को न तो कोई मुनाफा मिला और न ही निवेश की गई रकम लौटाई गई। इसके बाद निवेशकों ने एफआईआर दर्ज कराई। जावेद हबीब और उनके बेटे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने और मुकदमा रद्द करने की मांग की। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि लगाए गए आरोप झूठे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश अर्नेश कुमार का हवाला देते हुए दलील दी गई कि सात साल से कम सजा होने के चलते गिरफ्तारी नहीं हो सकती। वाची विवेचना में सहयोग करने को तैयार है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद विवेचना तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
आरोप है कि सितंबर 2023 में संभल के रॉयल पैलेस में आयोजित एक सेमिनार में जावेद हवीच और अनोश हबीब ने लोगों को 50 से 70 प्रतिशत तक मुनाफा कमाने का लालच देकर एक कंपनी में निवेश करवाया था।
दो साल बीतने के बाद भी निवेशकों को न तो कोई मुनाफा मिला और न ही निवेश की गई रकम लौटाई गई। इसके बाद निवेशकों ने एफआईआर दर्ज कराई। जावेद हबीब और उनके बेटे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने और मुकदमा रद्द करने की मांग की। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि लगाए गए आरोप झूठे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश अर्नेश कुमार का हवाला देते हुए दलील दी गई कि सात साल से कम सजा होने के चलते गिरफ्तारी नहीं हो सकती। वाची विवेचना में सहयोग करने को तैयार है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद विवेचना तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
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