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आरोपी की प्रताड़ना से पत्नी-बेटी ने दी थी जान... फतेहपुर में बेटों की गवाही से पिता को सजा, आया कोर्ट का फैसला

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फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में पत्नी-बेटी की मौत मामले में आरोपी के खिलाफ सजा का ऐलान किया गया है। फतेहपुर के अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर-2 की जज पूजा विश्वकर्मा ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। दरअसल, आरोपी कोई और नहीं बल्कि केस में वादी का बेटा ही है। आरोप है कि दोषी युवक की प्रताड़ना से परेशान पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना 3 साल पहले हुसैनगंज थाना क्षेत्र में घटी थी। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में नाबालिग बेटों ने गवाही दी, जिसे अहम माना गया।

आत्महत्या के मामले में फैसलाअभियोजक प्रमिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के आम्बी गांव निवासी रामसहाय पाल का बेटा गया प्रसाद पाल उर्फ कल्लू शराबी और जुआड़ी है। आये दिन वह नशे की हालत में घर में अपने माता-पिता और पत्नी एवं बच्चों के साथ मारपीट करता था। इतना ही नहीं पिता से जबरन अपने नाम जमीन भी कराने का दबाव बनाता था। इसके चलते घर में भय और अशांति का माहौल रहता था।

आरोप है कि 23 फरवरी 2022 की रात गया प्रसाद शराब पीकर आया। घर पर उसने पत्नी आशा देवी और 16 वर्षीय बेटी सीमा देवी के साथ मारपीट की। इससे आहत उक्त मां-बेटी ने दूसरे दिन यानी 24 फरवरी 2022 की सुबह करीब 6:00 बजे फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया।

पिता ने दर्ज कराया था केसघटना के बाद से आरोपी के माता-पिता स्वयं और बच्चों के जानमाल के खतरे की आशंका जताते हुए आरोपी के पिता ने मामले की तहरीर स्थानीय थाना पुलिस को दी। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। इसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। गुरुवार को अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई की। जिरह और बहस के दौरान अभियोजन ने आरोपी के खिलाफ अदालत में तर्क रखे।

नाबालिग बेटों समेत 8 ने गवाहीसाथ ही, आरोपी के पिता और उसके नाबालिग दो बेटों में लवलेश और लवकुश समेत आठ लोगों ने में गवाही दी। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर अदालत में घटना का दोषी ठहराते हुए आरोपी को 4 साल की सजा एवं 20 हजार रुपये जुर्माना का फैसला सुनाया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतने का भी आदेश दिया है।
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