मुंबई। साल 2024 के चर्चित वर्ली BMW हिट-एंड-रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह ने 400 दिन से अधिक समय जेल में बिताने के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। शाह ने सेशन कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी है।
क्या है मामला
7 जुलाई 2024 को वर्ली निवासी प्रदीप नखवा अपनी पत्नी कावेरी के साथ स्कूटर पर जा रहे थे, तभी 24 वर्षीय मिहिर शाह की BMW ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में प्रदीप घायल हो गए जबकि उनकी पत्नी कावेरी करीब दो किलोमीटर तक कार से घसीटती चली गईं और उनकी मौत हो गई। घटना के वक्त मिहिर कथित तौर पर नशे में गाड़ी चला रहे थे। वह दो दिन तक फरार रहे और फिर 9 जुलाई को गिरफ्तार कर लिए गए।
निचली अदालत ने क्यों खारिज की थी जमानत
मुंबई सेशन कोर्ट ने 22 अगस्त 2025 को जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि केस की परिस्थितियां साफ तौर पर दिखाती हैं कि आरोपी ने निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया और ऐसा प्रतीत होता है कि धन और बाहुबल के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। अदालत ने यह भी नोट किया था कि मृतका के पति प्रदीप नखवा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) जोड़ने की मांग की है, जिस पर फैसला आना बाकी है।
हाईकोर्ट में नई दलीलें
अब बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में आरोपी के वकील जय के. भारद्वाज ने तर्क दिया है कि सेशन कोर्ट को नैतिकता से प्रभावित नहीं होना चाहिए बल्कि तथ्यों के आधार पर फैसला लेना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि—
—मिहिर शाह पिछले 400 दिनों से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं।
—जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ है।
—आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह मुंबई का स्थायी निवासी है।
—सबूत पहले से ही अभियोजन पक्ष के पास हैं, इसलिए उसके भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का सवाल नहीं उठता।
राजनीतिक पृष्ठभूमि भी चर्चा में
मिहिर शाह महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेता राजेश शाह के बेटे हैं। घटना के बाद से ही यह मामला राजनीतिक सुर्खियों में रहा है।
बॉम्बे हाईकोर्ट में यह याचिका जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है। अब देखना होगा कि लंबे समय से जेल में बंद मिहिर शाह को राहत मिलती है या नहीं।
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