वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा से मचे कोहराम के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय बल की तैनाती के निर्देश दिये हैं. हाईकोर्ट ने दो टूक कहा कि जब ऐसी घटनाएं हो रही हो तो कोर्ट आंख बंद करके बैठा नहीं रह सकता. भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सौमेन सेन ने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय बल पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे. जस्टिस सेन ने पूरे मामले पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि जब ऐसे आरोप सामने आते हैं तो अदालत आंखें मूंदकर नहीं रह सकती. इस मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. शनिवार को इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की विशेष खंडपीठ ने की.
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