सरकार ने देश में 2017 से लागू हुए वस्तु एवं सेवा कर (GST) में पहली बार 3 अगस्त 2025 को बड़ा बदलाव किया है. इस बदलाव या सुधार को GST 2.0 कहा जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद 56वीं GST काउंसिल की बैठक में 12% और 28% के 2 टैक्स स्लैब खत्म कर दिए हैं. अब मुख्य रूप से सिर्फ 5% और 18% के स्लैब हैं, जिसमें ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं को रखा गया है. इस सुधार के बाद देश में कई जरूरी चीजों पर टैक्स कम हो गया है. वाहन में भी इनमें से एक हैं. GST 2.0 में कई गाड़ियां सस्ती हो गई हैं.
इन गाड़ियों पर लगाया 10 फीसदी टैक्ससरकार ने कई वाहनों पर 28% की जगह 18% जीएसटी लगाने का फैसला किया है. अब जो गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी उनमें पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां हैं, जिनका इंजन 1200 सीसी तक हो और लंबाई 4 मीटर से ज्यादा न हो. इनमें कई कॉम्पैक्ट SUV जैसे निसान मैग्नाइट, फ्रॉन्क्स, टाटा पंच हुंडई एक्टर जैसी गाड़ियां आती हैं. मारुति डिजायर, होंडा अमेज और हुंडई ऑरा जैसी कॉम्पैक्ट सेडान और मारुति वैगनआर, ऑल्टो, बलेनो, हुंडई i10 टाटा टियागो जैसी अन्य गाड़ियां आती हैं.
डीजल गाड़ियां भी हो जाएंगी सस्तीइस कैटेगरी में डीजल से चलने वाली गाड़ियां भी हैं, जिनका इंजन 1500 सीसी तक हो और लंबाई 4000 मिमी से ज्यादा न हो. इनपर भी 28% की जगह 18% के दायरे में रखा गया है. इसके अलावा सीधे फैक्ट्री से एंबुलेंस के रूप में तैयार होकर आने वाली एंबुलेंस भी इसी कैटेगरी में आएंगी, बशर्ते ये गाड़ियां पूरी तरह से फैक्टरी से तैयार होकर आती हों. इसके अलावा 1200 सीसी और लंबाई 4 मीटर से कम वाली पेट्रोल और 1500 सीसी तक और लंबाई 4 से कम वाली डीजल हाइब्रिड गाड़ियों पर भी 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. सामान ढोने वाले वाहन और तीन पहिया वाहनों पर भी इतना ही टैक्स है.
इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी घटाया टैक्सअब इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन गाड़ियों पर 12 फीसदी जीएसटी लगता है, लेकिन अब इसे घटाकर 5 पर सेंट कर दिया है. इसके अलावा 1800 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर भी 5 परसेंट जीएसटी लगेगी. इससे किसानों को राहत मिलेगी. इसके अलावा ट्रैक्टर के पार्ट्स पर भी 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. साइकिल और उसके पार्ट्स पर 5 प्रतिशत जीएसटी रखा है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर पहले से ही 5 प्रतिशत जीएसटी लग रही है.
ये मोटरसाइकिलें भी हो जाएंगी सस्ती350 सीसी तक के इंजन वाली मोटरसाइकिलों और उनके पार्ट्स पर 28% की जगह 18% प्रतिशत जीएसटी लगेगा. 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली इंजन की मोटरसाइकिलों पर सीधे 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. इन्हें प्रीमियम कैटेगरी में रखा गया है.
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