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सेविंग्स अकाउंट में जमा राशि की सीमा: जानें आयकर विभाग के नियम

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सेविंग्स अकाउंट और आयकर नियम

सेविंग्स अकाउंट आमतौर पर लोगों के पास होते हैं, जिनमें से एक खर्चों के प्रबंधन के लिए और दूसरा बचत के लिए होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेविंग्स अकाउंट में जमा राशि की एक निश्चित सीमा होती है? यदि आप इस सीमा को पार करते हैं, तो आयकर विभाग आपसे संपर्क कर सकता है।



कई लोग इस नियम से अनजान होते हैं। आज हम आपको इस विषय में विस्तार से जानकारी देंगे।


ट्रांजैक्शन की सीमा और जानकारी

इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, किसी भी वित्तीय वर्ष में सेविंग्स अकाउंट में कुल जमा राशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 269ST के तहत, एक दिन में अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन करने की अनुमति है। यदि आप इस सीमा को पार करते हैं, तो आपको बैंक को इस राशि के स्रोत के बारे में जानकारी देनी होगी। यह नियम टैक्स धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाए गए हैं।


बैंक की सूचना देने की आवश्यकता

यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 50,000 रुपये या उससे अधिक की राशि जमा करता है, तो उसे बैंक को इसकी सूचना देनी होती है। अकाउंट धारकों को अपना पैन विवरण भी देना आवश्यक है। यदि पैन नहीं है, तो फॉर्म 60 या 61 भरकर जमा करना होगा। इसके अलावा, 10 लाख रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन माना जाता है, और बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को भेजती है।


टैक्स नोटिस का सही जवाब कैसे दें?

यदि आप बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं और आयकर विभाग को इसकी जानकारी नहीं देते हैं, तो आपको विभागीय नोटिस मिल सकता है। इस स्थिति में, आपको नोटिस का सही तरीके से जवाब देना आवश्यक है। जवाब देते समय, आपको आवश्यक दस्तावेज जैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, निवेश रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सही समय पर और सही जानकारी के साथ नोटिस का जवाब देना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप किसी कानूनी परेशानी में न पड़ें।


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