आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति के संतानें उनकी संपत्ति में अधिकार रखती हैं, लेकिन अब एक नया प्रावधान आया है। विशेष परिस्थितियों में, बेटियों के बच्चे यानी नाती-नीतिन को भी नाना-नानी की संपत्ति में अधिकार मिल सकता है। इस लेख में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
2005 से पहले बेटियों के संपत्ति अधिकार
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जो हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध समुदायों पर लागू होता है, एचयूएफ की अवधारणा को मान्यता देता है। एचयूएफ का मतलब है एक परिवार जो एक सामान्य पूर्वज से संबंधित होता है। इस कानून के तहत, परिवार के सदस्यों को दो श्रेणियों में बांटा गया है: सदस्य और सहदायिक।
हालांकि, इस कानून ने पुरुषों को सहदायिक के रूप में मान्यता दी, लेकिन बेटियों को यह अधिकार नहीं मिला। 2005 से पहले, सभी बेटियां केवल एचयूएफ की सदस्य मानी जाती थीं।
2005 के बाद संपत्ति में बेटियों का अधिकार
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में 2005 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत, बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिए गए, जिससे उन्हें एचयूएफ संपत्ति में सहदायिकी अधिकार प्राप्त हुए। इस बदलाव के बाद, बेटियों को संपत्ति के विभाजन के लिए अधिकार मिला।
यह संशोधन 9 सितंबर, 2005 से लागू हुआ। हालांकि, केवल परिवार में जन्मी बेटियों को ही सहदायिक अधिकार मिले, जबकि विवाह के बाद परिवार में आने वाली महिलाएं केवल सदस्य मानी गईं।
विवाहित बेटियों के अधिकार
शादी के बाद, बेटियां अपने माता-पिता के एचयूएफ की सदस्य नहीं रह जातीं, लेकिन सहदायिक बनी रहती हैं। यदि वह अपने पिता के एचयूएफ की सबसे बड़ी कोपार्सनर हैं, तो उन्हें संपत्ति के विभाजन के लिए अधिकार प्राप्त होता है।
यदि विवाहित बेटी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बच्चे उन शेयरों के हकदार होते हैं जो उसे मिलते। यदि उसकी कोई संतान जीवित नहीं है, तो नाती-नातिन उन शेयरों के हकदार होंगे।
हालांकि, एक बेटी अपने जीवन में एचयूएफ संपत्ति का हिस्सा उपहार में नहीं दे सकती, लेकिन वह वसीयत के माध्यम से ऐसा कर सकती है। यदि वह बिना वसीयत के मर जाती है, तो उसका हिस्सा उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलेगा।
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