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रेल मंत्रालय का नया नियम: सामान्य टिकट बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

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नया नियम 1 अक्टूबर से लागू

1 अक्टूबर 2025 से, रेल मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत सामान्य टिकट बुकिंग के लिए पहले 15 मिनट के दौरान केवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को ही IRCTC की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से बुकिंग करने की अनुमति होगी। पहले यह नियम केवल तत्काल बुकिंग पर लागू था। मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया, जिसमें कहा गया है कि यह कदम आम उपयोगकर्ताओं को आरक्षण प्रणाली का लाभ पहुंचाने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।


टिकट एजेंटों के लिए नियम

परिपत्र में बताया गया है कि 15 मिनट के बाद, अधिकृत टिकट एजेंटों को ऑनलाइन आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, भारतीय रेलवे के कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों के माध्यम से सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा, सामान्य आरक्षण खुलने के 10 मिनट के दौरान भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कि अधिकृत टिकट एजेंटों को पहले दिन आरक्षित टिकट बुक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।


सर्कुलर के पीछे का कारण

एक अधिकारी ने कहा कि सर्कुलर में दिए गए प्रतिबंध को बनाए रखा गया है। सर्कुलर में यह भी उल्लेख किया गया है कि सीआरआईएस और आईआरसीटीसी सभी क्षेत्रीय रेलवे के साथ मिलकर आवश्यक प्रणाली में संशोधन करेंगे। मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि पहले तत्काल बुकिंग के लिए 15 मिनट का प्रतिबंध लगाया गया था, और अब इसे सामान्य आरक्षण बुकिंग पर भी लागू करने का निर्णय लिया गया है।


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