13 सितंबर, 2025 को दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 31 मई तक जारी कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों का त्वरित और नि:शुल्क निपटारा किया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें वाहन मालिक अपना चालान नंबर और इंजन या चेसिस नंबर दर्ज करके चालान पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर्ची में उस कोर्ट का नाम और समय लिखा होगा, जहां उन्हें लोक अदालत में उपस्थित होना है। इस अवसर का फायदा उठाकर आप अपने चालान का जुर्माना कम कर सकते हैं और लंबित मामलों से निजात पा सकते हैं।
दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक साथ लोक अदालतों का आयोजन
दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिल्ली उच्च न्यायालय सहित सभी जिला अदालतों, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों और स्थायी लोक अदालतों में किया जाएगा।
इसी दिन महाराष्ट्र में मुंबई समेत अन्य शहरों और कर्नाटक में भी राज्यव्यापी स्तर पर लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। इन अदालतों में केस का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान किया जाएगा, जिससे न्यायिक प्रणाली पर बोझ भी कम होगा।
दिल्ली ट्रैफिक चालानों का ऑनलाइन निपटारा
यदि आपने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा 31 मई, 2025 तक चालान प्राप्त किया है, और वह कंपाउंडेबल (समझौता योग्य) है, तो आप इस लोक अदालत के माध्यम से उसका निपटारा कर सकते हैं।
चालान की ऑनलाइन पर्ची 8 सितंबर से प्रतिदिन सुबह 10 बजे के बाद डाउनलोड की जा सकती है। हालांकि, प्रतिदिन अधिकतम 60,000 नोटिस/चालान ही डाउनलोड किए जा सकेंगे और कुल मिलाकर 1.8 लाख चालान ही इस प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे।
नोटिस/चालान पर्ची पर उस न्यायालय का विवरण होगा, जहाँ आपको 13 सितंबर को उपस्थित होना है।
डाउनलोड लिंक:
https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat
स्टेप-बाय-स्टेप गाइडलाइनचरण 1: पोर्टल पर जाएं
URL खोलें: https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat
अपना वाहन नंबर दर्ज करें
चेसिस नंबर या इंजन नंबर के अंतिम 5 अंक डालें
स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा को भरें
"चालान विवरण" या "नोटिस विवरण" बटन पर क्लिक करें
चरण 2: चालान सूची देखें
उपलब्ध कंपाउंडेबल चालान/नोटिस की सूची दिखाई देगी
"प्रिंट नोटिस" बटन पर क्लिक करें
चरण 3: लोक अदालत न्यायालय का चयन
एक पॉपअप विंडो खुलेगी जिसमें आपको न्यायालय और समय (पूर्वाह्न/अपराह्न) का चयन करना होगा
अगर कोर्ट उपलब्ध है तो "Submit" बटन सक्रिय होगा, अन्यथा "कोर्ट पहले से ही व्यस्त है" संदेश आएगा
चरण 4: चालान प्रिंट करें
चयन के बाद "प्रिंट" बटन पर क्लिक करें
नोटिस/चालान की पर्ची डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें कोर्ट नंबर, परिसर और समय अंकित होगा
रीप्रिंट करना है?
यदि आपने पहले ही चालान डाउनलोड किया है और उसे फिर से प्रिंट करना चाहते हैं, तो वही वाहन और इंजन/चेसिस नंबर डालकर "री-प्रिंट" बटन पर क्लिक करें।
किन मामलों का होगा निपटारा
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिर्फ उन्हीं मामलों का निपटारा होगा जो समझौतो से खत्म किया जा सके। इनमें मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैं:
आपराधिक समझौता योग्य अपराध
वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर)
चेक बाउंस (धारा 138, एनआई एक्ट)
भूमि अधिग्रहण मामले
धन वसूली, वेतन और सेवा संबंधी विवाद
मोटर दुर्घटना मामले (MACT)
राजस्व विवाद
बिजली और पानी के बिल से जुड़े मामले
कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान
दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक साथ लोक अदालतों का आयोजन
दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिल्ली उच्च न्यायालय सहित सभी जिला अदालतों, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों और स्थायी लोक अदालतों में किया जाएगा।
इसी दिन महाराष्ट्र में मुंबई समेत अन्य शहरों और कर्नाटक में भी राज्यव्यापी स्तर पर लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। इन अदालतों में केस का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान किया जाएगा, जिससे न्यायिक प्रणाली पर बोझ भी कम होगा।
दिल्ली ट्रैफिक चालानों का ऑनलाइन निपटारा
यदि आपने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा 31 मई, 2025 तक चालान प्राप्त किया है, और वह कंपाउंडेबल (समझौता योग्य) है, तो आप इस लोक अदालत के माध्यम से उसका निपटारा कर सकते हैं।
चालान की ऑनलाइन पर्ची 8 सितंबर से प्रतिदिन सुबह 10 बजे के बाद डाउनलोड की जा सकती है। हालांकि, प्रतिदिन अधिकतम 60,000 नोटिस/चालान ही डाउनलोड किए जा सकेंगे और कुल मिलाकर 1.8 लाख चालान ही इस प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे।
नोटिस/चालान पर्ची पर उस न्यायालय का विवरण होगा, जहाँ आपको 13 सितंबर को उपस्थित होना है।
डाउनलोड लिंक:
https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat
स्टेप-बाय-स्टेप गाइडलाइनचरण 1: पोर्टल पर जाएं
URL खोलें: https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat
अपना वाहन नंबर दर्ज करें
चेसिस नंबर या इंजन नंबर के अंतिम 5 अंक डालें
स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा को भरें
"चालान विवरण" या "नोटिस विवरण" बटन पर क्लिक करें
चरण 2: चालान सूची देखें
उपलब्ध कंपाउंडेबल चालान/नोटिस की सूची दिखाई देगी
"प्रिंट नोटिस" बटन पर क्लिक करें
चरण 3: लोक अदालत न्यायालय का चयन
एक पॉपअप विंडो खुलेगी जिसमें आपको न्यायालय और समय (पूर्वाह्न/अपराह्न) का चयन करना होगा
अगर कोर्ट उपलब्ध है तो "Submit" बटन सक्रिय होगा, अन्यथा "कोर्ट पहले से ही व्यस्त है" संदेश आएगा
चरण 4: चालान प्रिंट करें
चयन के बाद "प्रिंट" बटन पर क्लिक करें
नोटिस/चालान की पर्ची डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें कोर्ट नंबर, परिसर और समय अंकित होगा
रीप्रिंट करना है?
यदि आपने पहले ही चालान डाउनलोड किया है और उसे फिर से प्रिंट करना चाहते हैं, तो वही वाहन और इंजन/चेसिस नंबर डालकर "री-प्रिंट" बटन पर क्लिक करें।
किन मामलों का होगा निपटारा
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिर्फ उन्हीं मामलों का निपटारा होगा जो समझौतो से खत्म किया जा सके। इनमें मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैं:
आपराधिक समझौता योग्य अपराध
वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर)
चेक बाउंस (धारा 138, एनआई एक्ट)
भूमि अधिग्रहण मामले
धन वसूली, वेतन और सेवा संबंधी विवाद
मोटर दुर्घटना मामले (MACT)
राजस्व विवाद
बिजली और पानी के बिल से जुड़े मामले
कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान
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