इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख अब काफी नजदीक है. इस साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है. ऐसे में अगर आप ने भी अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो अभी भी आपके पास कुछ समय हैं, जिसमें आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं.
ITR नहीं भरने से क्या होगा?अगर आप ITR नहीं भरते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं अगर आप डेडलाइन निकल जाने के बाद ITR भरते हैं, तो भी आपको जुर्माना देना पड़ता है. यह जुर्माना अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है.
ITR देर से फाइल करने पर कितना जुर्माना लगता है?आयकर कानून की धारा 234F के तहत ITR देर से फाइल करने पर व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ता है. यह जुर्माना अधिकतम 5000 रुपये तक का हो सकता है. जिन लोगों की इनकम सालाना 5 लाख रुपये से कम है, उन लोगों के लिए यह जुर्माना 1000 रुपये है. वहीं जिन लोगों की इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन लोगों के लिए जुर्माना 5000 रुपये है.
आपको बता दें कि देर से ITR फाइल करने पर पहले जुर्माना 10,000 रुपये तक का हुआ करता था लेकिन बाद में इसमें बदलाव करके इसे 5000 रुपये कर दिया गया.
15 सितंबर के बाद कब तक फाइल कर सकते हैं लेट ITR?15 सितंबर की तारीख निकलने के बाद लोग असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 3 महीने पहले तक या फिर असेसमेंट ईयर के खत्म होने से पहले तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं. हालांकि, इस स्थिति में जुर्माना भी देना होगा.
ITR नहीं भरने से क्या होगा?अगर आप ITR नहीं भरते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं अगर आप डेडलाइन निकल जाने के बाद ITR भरते हैं, तो भी आपको जुर्माना देना पड़ता है. यह जुर्माना अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है.
ITR देर से फाइल करने पर कितना जुर्माना लगता है?आयकर कानून की धारा 234F के तहत ITR देर से फाइल करने पर व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ता है. यह जुर्माना अधिकतम 5000 रुपये तक का हो सकता है. जिन लोगों की इनकम सालाना 5 लाख रुपये से कम है, उन लोगों के लिए यह जुर्माना 1000 रुपये है. वहीं जिन लोगों की इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन लोगों के लिए जुर्माना 5000 रुपये है.
आपको बता दें कि देर से ITR फाइल करने पर पहले जुर्माना 10,000 रुपये तक का हुआ करता था लेकिन बाद में इसमें बदलाव करके इसे 5000 रुपये कर दिया गया.
15 सितंबर के बाद कब तक फाइल कर सकते हैं लेट ITR?15 सितंबर की तारीख निकलने के बाद लोग असेसमेंट ईयर के खत्म होने से 3 महीने पहले तक या फिर असेसमेंट ईयर के खत्म होने से पहले तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं. हालांकि, इस स्थिति में जुर्माना भी देना होगा.
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