सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज़ पर रोक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। फिल्म निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि रिलीज़ पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया।
फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई गई थी
फिल्म निर्माता ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज़ पर रोक लगाई गई थी। फिल्म निर्माता की ओर से पेश वकील ने याचिका पर सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट फिल्म 'उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर' की रिलीज़ पर रोक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया।
रिलीज़ पर रोक के आदेश को रद्द करने की माँग
निर्माता अमित जानी के वकील पुलकित अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हमने रिलीज़ पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने की माँग की है। हमने सर्वोच्च न्यायालय से फ़िल्म की रिलीज़ की अनुमति देने की अपील की है। निर्माता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने इस मामले की पैरवी की। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि मामले को 2-3 दिनों में सूचीबद्ध किया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा, "हमारी याचिका में कहा गया है कि फ़िल्म पर से प्रतिबंध हटाया जाए और इसे रिलीज़ करने की अनुमति दी जाए। हम उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन हमने अनुच्छेद 136 के तहत अदालत के फैसले को चुनौती दी है।"
कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित है फ़िल्म
'उदयपुर फाइल्स' फ़िल्म राजस्थान के उदयपुर शहर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित है। कन्हैया लाल उदयपुर में दर्जी का काम करते थे। 28 जून, 2022 को मोहम्मद रियाज़ अत्तारी और गौस मोहम्मद नाम के दो युवकों ने कन्हैया लाल की गला रेतकर हत्या कर दी थी। दोनों ने हत्या का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।
11 जुलाई को रिलीज़ होनी थी फ़िल्म
फ़िल्म 11 जुलाई को रिलीज़ होनी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले, 10 जुलाई को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'उदयपुर फ़ाइल्स' की रिलीज़ पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को सिनेमा अधिनियम की धारा 6 के तहत फ़िल्म की समीक्षा करने का आदेश दिया था। यह फ़ैसला जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की याचिका सहित तीन याचिकाओं पर दिया गया था।
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