भारत-पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने सम्पूर्ण जिला क्षेत्र में दो माह की अवधि के लिए सेना से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थानों, सेना की आवाजाही, सैन्य वाहनों/उपकरणों की तैनाती, सैन्य गतिविधियों की फोटो/वीडियो बनाने तथा उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन या उपखण्ड अधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।
ड्रोन को पुलिस थानों में जमा कराने के निर्देश
जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत श्रीगंगानगर जिला क्षेत्र में ड्रोन संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है।इस संबंध में समस्त ड्रोन संचालकों, धारकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने पास रखे ड्रोन को तुरन्त प्रभाव से सम्बन्धित, नजदीकी पुलिस थानों में जमा करा दें। यदि किसी संचालक/धारक द्वारा ड्रोन जमा नहीं कराया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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