पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत करने वाले पिता और उसके दोस्त को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश इसरार खोखर ने दोनों को तीन-तीन साल के कारावास के साथ-साथ दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह है मामला
मामले के अनुसार, 15 फरवरी 2023 को ग्रामीण क्षेत्र की नाबालिग पीड़िता ने बगड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 25 नवंबर 2022 को उसकी माँ को उसके नाना के निधन के कारण हरियाणा जाना पड़ा। बाद में, उसका पिता शराब पीकर अपने दोस्त के साथ उसके कमरे में आया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। जब उसने इसका विरोध किया और अपनी माँ को पूरी बात बताने के लिए कहा, तो उसके पिता कमरे से बाहर चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद, पिता का दोस्त उसके कमरे में आया और अश्लील हरकतें करने लगा। जब उसने मना किया, तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। डर और शर्म के कारण, उसने उस समय अपनी माँ को यह बात नहीं बताई। इससे दोनों आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए और दोनों उससे छेड़छाड़ करते रहे।
12 गवाह और 17 दस्तावेज पेश
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद पीड़िता के पिता और उसके दोस्त के खिलाफ चालान पेश किया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र भाबू ने इस मामले में 12 गवाह और 17 दस्तावेज पेश किए और अदालत में दलील दी कि दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही बेटी के साथ ऐसी अश्लील हरकत करना जघन्य अपराध है।
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