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जयपुर में 9 अप्रैल से चलेगा JDA का बुलडोजर, खातीपुरा तिराहे से झारखंड मोड़ तक 160 फीट चौड़ी होगी सड़क

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राजस्थान के जयपुर स्थित उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है। इसके तहत खातीपुरा तिराहा से झारखंड मोड़ तक सड़क को 160 फीट चौड़ा किया जाना है। इस सड़क को 200 फुट लंबे बाईपास से जोड़ा जाएगा, जिससे क्षेत्र में यातायात में सुधार होने की उम्मीद है। जिसके तहत जेडीए ने 9 अप्रैल से सड़क निर्माण हटाने की प्रक्रिया भी शुरू करने की घोषणा की है।

लोगों ने जेडीए की कार्रवाई का विरोध किया।
अब जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की सीमांकन कार्रवाई से स्थानीय निवासियों में रोष फैल गया है। बिना किसी पूर्व सूचना और पुनर्वास योजना के की गई इस कार्रवाई से प्रभावित लोग नाराज हैं। उन्होंने विधायक गोपाल शर्मा के माध्यम से शहरी विकास मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की।

मंत्री ने रिपोर्ट मांगी, बलपूर्वक कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया
नगरीय विकास मंत्री ने इस संबंध में जेडीए अधिकारियों से तत्काल रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की सहमति और उचित पुनर्वास योजना के बिना कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। यह कदम स्थानीय निवासियों के लिए राहत साबित हो सकता है।

700 से अधिक इमारतें और 9 बस्तियां प्रभावित हुईं।
लगभग 700 मकान, दुकानें और संरचनाएं सीमांकन के दायरे में आती हैं। इस परियोजना से 9 बस्तियां और 11 सड़कें प्रभावित होंगी। न्यू सांगानेर रोड के बाद जेडीए की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

पुनर्वास की मांग पर जोर
स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे सड़क निर्माण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पहले उनके विस्थापन और मुआवजे का मुद्दा सुलझाया जाना चाहिए।

जेडीए टीम ने शनिवार को पूरे दिन सीमांकन की प्रक्रिया जारी रखी। यह मामला अब जिला प्रशासन और जेडीए के लिए चुनौती बन गया है कि जनता की सहमति से इस प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। स्थानीय निवासी मांग कर रहे हैं कि पहले उनकी पुनर्वास और मुआवजा योजना स्पष्ट की जाए। इस विवाद का जयपुर के विकास और जन सुनवाई नीति पर बड़ा असर पड़ सकता है।

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