राजस्थान में शराब के शौकीनों और लाइसेंसधारकों के लिए बड़ी खबर है। आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शराब की नई दरों की सूची जारी कर दी है, जो अब आधिकारिक तौर पर लागू मानी जाएगी। अब प्रदेश में नई निर्धारित दरों के हिसाब से ही शराब बेची जाएगी। यह दर सूची आमजन के अवलोकन के लिए आरएसबीसीएल की वेबसाइट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है। इसमें भारत में बनी विदेशी शराब, बीयर समेत सभी प्रमुख ब्रांड के दाम शामिल हैं।
एमआरपी से अधिक दाम वसूलने पर संबंधित दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।आबकारी विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत प्रदेश में शराब की नई दरों की सूची जारी कर दी गई है। नई दरों की सूची आरएसबीसीएल की विभागीय वेबसाइट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, जिसे आमजन ऑनलाइन देख सकते हैं।
आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रदेश में शराब की नई दरों की सूची देखकर जानकारी ले सकता है। उक्त वेबसाइट के होम पेज पर पब्लिक सेक्शन में स्वीकृत रेट लिस्ट के लिंक पर क्लिक करने पर भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं अन्य ब्रांड की मदिरा की नई रेट लिस्ट उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि राज्य में लाइसेंसी दुकानों पर नई रेट लिस्ट के अनुसार ही मदिरा की बिक्री होगी। एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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