राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए तकनीकी कारणों से लंबे समय से सरकारी योजनाओं से वंचित रह रहे हजारों लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। खास तौर पर बुजुर्ग, दिव्यांगजन और वे लोग जिनके आधार में बायोमेट्रिक विवरण (फिंगरप्रिंट या आईरिस) पढ़ने योग्य नहीं हैं या जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, अब उन्हें योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन ई-केवाईसी की अनिवार्यता से राहत मिलेगी।
ऑफलाइन ई-केवाईसी की नई व्यवस्था
सरकार ने इनके लिए ऑफलाइन ई-केवाईसी की नई व्यवस्था लागू की है। पिछले वर्षों में पेंशन, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा बीमा, उज्ज्वला योजना जैसी दर्जनों सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को जन आधार और आधार कार्ड से जुड़ी ई-केवाईसी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। लेकिन बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के फिंगरप्रिंट या आंखों के स्कैन स्पष्ट नहीं होने के कारण बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल हो जाता था। वहीं, जिन लोगों का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं था, वे भी ओटीपी आधारित सत्यापन नहीं करवा पाते थे।
आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएंगे
इससे हजारों ऐसे पात्र लाभार्थी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते थे या बार-बार चक्कर लगाने को मजबूर होते थे। राज्य सरकार का यह निर्णय उन सभी जरूरतमंद नागरिकों के लिए उम्मीद की किरण है, जो तकनीकी बदलावों की दौड़ में पीछे रह गए थे। ऑफलाइन ई-केवाईसी व्यवस्था न केवल उनके सम्मान की रक्षा करेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त भी बनाएगी।
नई गाइडलाइन से मिलेगी राहत
आधार प्राधिकरण के शासन सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर ऐसे मामलों में ऑफलाइन ई-केवाईसी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस नई व्यवस्था में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में उपखंड अधिकारी को द्वितीय सत्यापनकर्ता बनाया गया है। इन अधिकारियों की एसएसओ आईडी पर ऑफलाइन ई-केवाईसी का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इसका सीधा लाभ उन नागरिकों को मिलेगा, जिनके फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन नहीं हो सकते या जिनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है।
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