
रवीश कुमार मणि
पटना ( अ सं ) । राजधानी के जानेमाने स्कूल डॉनवास्को पर ग्रहण लगने वाला है । डॉनवास्को स्कूल जिसपर बना है वह बिहार राज्य आवास बोर्ड कीं अधिग्रहित भूमि है । आज भी ज़मीन पर बिहार राज्य आवास बोर्ड दावा करती है , बोर्ड ने डॉनवास्को स्कूल को ज़मीन एलाट नहीं किया है फिर उक्त भूमि पर स्कूल कैसे बन गया । स्कूल खोलने के पूर्व अंचल कार्यालय से भू- स्वामी प्रमाण पत्र लेना होता है इसके आधार पर संबंधित शिक्षा बोर्ड एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एनओसी मानकों के अनुकूल दिया जाता है । इन सारे सवालों को उठाते हुए पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर ने कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री बिहार, शिक्षा विभाग , जिला प्रशासन व बिहार राज्य आवास बोर्ड को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है एवं डॉनवास्को स्कूल पर प्रतिबंध लगाने की मांग किया है । जिला प्रशासन ने जांच का आदेश दे दिया है । जबकि आज भी उक्त ज़मीन पर डॉनवास्को स्कूल संचालित है ।
अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर द्वारा उठाए गये सवाल पर चौतरफ़ा जांच शुरू कर दिया गया है । पटना ज़िलाधिकारी कार्यालय के विशेष कार्य पदाधिकारी के गोपनीय शाखा के पत्रांक - के आलोक में अपर समाहर्ता पटना ने अपने ज्ञापांक - 919/ दिनांक- 06/02/2025 के द्काव र्रवाई के लिए सदर एसडीओ को पत्र लिखा है , साथ ही कार्रवाई के लिए अंचलाधिकारी सदर को भी पत्र प्रेषित किया गया है ।
अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर के शिकायत के आलोक में सदर एसडीओ ने पत्रांक 857, दिनांक- 06-03/2025 के द्वारा अंचलाधिकारी - पाटलिपुत्रा को कार्रवाई के लिए कहां है । जिला प्रशासन द्वारा जांच एवं कार्रवाई चल ही रही थी की जिला शिक्षा पदाधिकारी ने ज्ञापांक - 1672/ दिनांक- 13-02/2025 के द्वारा डॉनवास्को स्कूल के प्राचार्य/ प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा है की विद्यालय के संचालन से संबंधित एनओसी की प्रति जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराएँ ।
बिहार राज्य आवास बोर्ड ने अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर के शिकायत व सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गयी सूचना के आलोक में स्पष्ट कर दिया है की यह डॉनवास्को स्कूल जिस भूखंड पर बना है वह बिहार राज्य आवास बोर्ड की सम्पत्ति है ।डॉनवास्को स्कूल को न तो एलाट किया गया है और न ही स्कूल बनाने के लिए अधिकारिक तौर पर कहां गया है । जिस तरह लें सैकड़ों- हजारों लोग अनाधिकृत तौर पर बोर्ड के ज़मीन को क़ब्ज़ा कर घर बना लिए हैं उसी तरह डॉनवास्को स्कूल ने भी बोर्ड के ज़मीन पर अवैध स्कूल बना है । डॉनवास्को स्कूल को एनओसी है या नहीं इसकी जानकारी बिहार राज्य आवास बोर्ड को नहीं है ।
जानकारों की मानें तो निजी स्कूल खोलने के लिए शहरी इलाक़े में 2 एकड़ ज़मीन विवाद रहित होना चाहिए । ज़मीन का कैरेंट रशीद होना चाहिए । कैरेंट रशीद और क़ब्ज़ा के आधार पर अंचलाधिकारी भू- स्वामी प्रमाण पत्र ( एलपीसी ) देते हैं । एलपीसी , जमाबंदी रशीद, ज़मीन के काग़ज़ात, स्कूल का नक़्शा के साथ संबंधित बोर्ड एवं जिला शिक्षा कार्यालय से एनओसी लिया जाता है । सभी मानक पुरा करने पर ही निजी स्कूल संचालित करने के लिए एनओसी व लाइसेंस दिया जाता है । मालूम हो की आशियाना- दीघा रोड स्थित डॉनवास्को स्कूल आईसीएससी बोर्ड दिल्ली से संबद्ध है । आईसीएससी बोर्ड ने डॉनवास्को स्कूल खोलने के लिए लाइसेंस दिया है की नहीं/ एनओसी मिला है या नहीं/ सभी मानकों को पुरा किया गया है की नहीं । इन सारे सवालों में कितना झोल है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा की फर्जीवाड़ा में कौन - कौन शामिल है ।
You may also like
हसीना कितना भी बुलाए लेकिन जाने का नहीं, अब तक अपने हुस्न के जाल में 50 से ज्यादा लोगों को फंसा चुकी है ये लड़की
15 अप्रैल, Evening News Headlines: आज शाम तक की सभी ताजा खबरें क्रिकेट जगत से
मांस खाने से 10 गुना ताकतवर मानी जाती है यह कैप्सूल., इसके सेवन से शरीर बन जाता है ताकतवर
होने वाले दामाद के संग रफूचक्कर हुई सास तो भड़क उठी पड़ोसन, बोली- गांव में नजर आई तो मार देंगे उसे, उसके कारण…….
बाबिल खान: एक उभरते अभिनेता की कहानी